डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने सोमवार को जून माह में पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 के अंतर्गत जिले की 7 औद्योगिक ईकाइयों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से उद्योगों को राहत देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं व इन उपलब्धियों के अंतर्गत पंजाब सरकार की ओर से बिजनेस फस्र्ट पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक ईकाइयां की ओर से रेगुलेट्री क्लीयरेंस व सर्विसेज प्राप्त की जा सकती हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत जो नई औद्योगिक ईकाईयां जिले के अप्रूवड इंडस्ट्रीयल एरिया से बाहर अपनी ईकाई स्थापित करेंगी उनको 15 दिन के अंदर-अंदर व जो औद्योगिक ईकाईयां अप्रूवड इंडस्ट्रीयल पार्क में लगेंगी, उनको 3 दिनों के अंदर-अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त होने के बाद ईकाई अपना औद्योगिक धंधा तुरंत शुरु कर सकती है व रेगुलर अप्रूवल प्राप्त करने के लिए उसको 3 वर्ष 6 महीने का समय दिया जाता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने के लिए ईकाई को पंजाब बिजनेस फस्र्ट पोर्टल पर आनलाइन अप्लाई करना होता है।
जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र अरुण कुमार ने बताया कि वर्ष 2022-23 से अब तक जिले में निवेश करने के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से 112 निवेशकों की ओर से 1130 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अलग-अलग ईकाइयों को वर्ष 2022-23 के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से जिले में 132 ईकाईयों को रेगुलेट्री क्लीयरेंस मुहैया करवाई गई है और अलग-अलग ईकाईयों व इंटरप्राइजेज को 1072 सर्विसेज मुहैया करवाई गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आफ शॉप इस्टैबलिशमेंट, ब्वायलर रिन्यू, फायर एन.ओ.सी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, टैलीकाम टावरों संबंधी मंजूरी आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला उद्योग केंद्र होशियारपुर जिले में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यमियों को एक सहायक व अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।