असला लाइसेंस संबंधी ई-सेवा पोर्टल में सेवा प्राप्त न करने वालों को 31 दिसंबर के बाद ई-सेवा पोर्टल में नहीं दी जाएगी लाइसेंस सेवा: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर, 23 दिसंबर: डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि पंजाब राज्य में असला लाइसेंस संबंधी सेवाएं ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवा केंद्रों से दी जा रही हैं। पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, पंजाब सरकार  की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन असला धारकों ने सितंबर 2019 के बाद अपने असला लाइसेंस संबंधी ई-सेवा पोर्टल में कोई सेवा प्राप्त नहीं की है, उन व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2024 के बाद असला लाइसेंस संबंधी ई-सेवा पोर्टल में कोई सेवा नहीं दी जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी असला धारकों को निर्देश दिए हैं कि जिन असला लाइसेंसियों द्वारा सेवा केंद्र में चल रहे ई-सेवा पोर्टल में सितंबर 2019 के बाद कोई सेवा नहीं ली गई है, वे तुरंत अपने असला लाइसेंस को नवीनीकृत करने या अन्य किसी असला लाइसेंस संबंधी सेवा के लिए 31 दिसंबर 2024 से पहले हर हाल में आवेदन करने के लिए नजदीकी सेवा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं।

इस संबंधी रिकॉर्ड अनुसार 1344 शस्त्र धारकों की सूची (जिन्होंने सितंबर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल में कोई शस्त्र लाइसेंस संबंधी सेवा प्राप्त नहीं की) जिला प्रशासन, हुसियारपुर की वेबसाइट https://hoshiarpur.nic.in पर अपलोड की गई है। इस सूची के अलावा यदि होशियारपुर जिले के किसी अन्य असला धारक द्वारा ई-सेवा पोर्टल में सितंबर 2019 के बाद कोई सेवा नहीं ली गई, तो उनके लिए भी 31 दिसंबर 2024 से पहले सेवा के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

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