डिप्टी कमिश्नर ने खाद डीलरों को आदेश – सब्सिडी वाले खाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की टैगिंग न की जाए

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने ने सभी खाद डीलरों को सख्त निर्देश दिया है कि वे सब्सिडी वाले खाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की टैगिंग न करें। यह आदेश किसानों को खाद की सही और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है, ताकि सब्सिडी खाद के वितरण में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या धोखाधड़ी न हो।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सब्सिडी वाला खाद किसानों को सही और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की टैगिंग या अतिरिक्त शुल्क लगाने से बचा जाए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी वाला खाद प्राप्त हो सके और पारदर्शिता बनी रहे।

डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि किसी भी डीलर को सब्सिडी वाले खाद की बिक्री में टैगिंग करने या किसी भी प्रकार की गलतफहमी फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाद के सही वितरण और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह संदेश सभी खाद डीलरों को दिया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ने सभी खाद डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी डीलर द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ किसी भी प्रकार की टैगिंग की जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (एफसीओ) 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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